प्रधानमंत्री श्रम योगी मन धन योजना क्या है?
स्कीम का हिस्सा बनने वालों को 60 साल की उम्र से 3,000 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी. बजट 2019 में सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना का एलान किया. ... स्कीम का हिस्सा बनने वालों को 60 साल की उम्र से 3,000 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी. इसमें फैमिली पेंशन का भी प्रावधान है.



प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन पेंशन स्कीम में कैसे करें आवेदन



स्कीम के तहत आवेदन के लिए व्यक्ति को नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) जाना होगा. सभी दस्तावेजों को साथ ले जाना नहीं भूलें. सुनिश्चित कर लें कि सेविंग अकाउंट पासबुक पर IFSC कोड प्रिंट हो.

नजदीकी CSC का पता लगाने के लिए LIC, ESIC और EPFO के ब्रांच ऑफिस के अलावा केंद्र और राज्य सरकार के श्रम कार्यालय जा सकते हैं.

सेंटर पर व्यक्ति को सेल्फ-सर्टिफाइड फॉर्म के साथ ऑटो-डेबिट सुविधा के लिए कंसेंट फॉर्म जमा करना होगा. ये दोनों ही फॉर्म सीएससी पर मिलेंगे.


किन दस्तावेजों की जरूरत? 


स्कीम में एनरोलमेंट के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत होती हैं: 
1. आधार कार्ड 
2. IFSC के साथ सेविंग बैंक अकाउंट/जन-धन अकाउंट 
3. वैध मोबाइल नंबर



कितना कर सकते हैं कॉन्ट्रिब्यूशन?

 उम्र के अनुसार कोई व्यक्ति स्कीम में कॉन्ट्रिब्यूशन कर सकता है. कॉन्ट्रिब्यूशन की रकम पूरी अवधि के दौरान एक रहती है. यह रकम मासिक आधार पर अपने आप सेविंग बैंक अकाउंट से कट जाएगी. सदस्यता के लिए पहला योगदान कैश में करना पड़ता है.


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