प्रधानमंत्री आवास योजना
गर आप मकान खरीदने की योजना बना रहे हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) आपका काम आसान कर सकती है. पहले PMAY का लाभ सिर्फ गरीब वर्ग के लिए था. अब होम लोन की रकम बढ़ाकर शहरी इलाकों के गरीब और मध्यम वर्ग को भी PMAY के दायरे में लाया गया है.
शुरुआती प्रावधानों के मुताबिक PMAY में होम लोन [ home loan] की रकम 3 से 6 लाख रुपये तक थी, जिस पर PMAY के तहत ब्याज पर सब्सिडी दी जाती थी. अब इसे बढ़ाकर अब 18 लाख रुपये तक कर दिया गया है.
प्रधान मंत्री आवास योजना के लिए कौन पात्र है?
निम्न व्यक्ति और परिवार इस स्कीम के लिए पात्र हैं:
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) – रु. 3 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार.
- निम्न आय वर्ग (LIG) – रु. 3 लाख से रु. 6 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार.
- मध्यम आय वर्ग I (MIG I) – रु. 6 लाख से रु. 12 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार.
- मध्यम आय वर्ग II (MIG II) – रु. 6 लाख से रु. 12 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार.
- महिलाएं जो EWS और LIG कैटेगरी से संबंधित हैं.
- अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित
PMAY की इस स्कीम के लिए अप्लाई कैसे करें?
लाभार्थी निम्न माध्यम से PMAY स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं:
A. ऑनलाइन
ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए व्यक्ति स्कीम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकता है. अप्लाई करने के लिए उनके पास मान्य आधार कार्ड होना चाहिए.
B. ऑफलाइन
लाभार्थी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से उपलब्ध फॉर्म भरकर स्कीम के लिए ऑफलाइन अप्लाई कर सकता है. इन फार्म का मूल्य रु. 25 + GST है.
क्या प्रधानमंत्री योजना मौजूदा होम लोन उधारकर्ताओं के लिए उपलब्ध है
मौजूदा होम लोन लेने वाले भी इस स्कीम के लिए पात्र हैं, अगर वे संबंधित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों.
प्रधान मंत्री योजना ने किफायती हाउसिंग स्कीम प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है. इस स्कीम की भूमिका केवल हाउसिंग को फाइनेंशियल स्थिरता के बावजूद सस्ता और किफायती बनाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसने रियल एस्टेट सेक्टर में रोजगार के पर्याप्त अवसर भी पैदा किए हैं